रुद्रपुर के ग्राम शिमला पिस्तौर निवासी आलोक सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवाई निवासी MIG आवास विकास पर लगभग 3 एकड़ भूमि बेचने के नाम पर दिल्ली की एक फर्म से 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है….इस पूरे मामले को लेकर आज दिल्ली से आए कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने आरोपी आलोक सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रच कर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंप दी है….रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को सौंपी गई तहरीर के अनुसार दिल्ली के छतरपुर एक्सटेंशन स्थित श्री पदमावती बालाजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नियुक्त शिकायतकर्ता गौरव गुलयानी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवास देने की योजना के संबंध में अपनी कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर ग्राम शिमला पिस्तौर स्थित लगभग 3 एकड़ भूमि को क्रय करने का लिखित सौदा संबंधित भूमि के स्वामी आलोक सिंह के साथ दिनांक 01/02/2019 कर दिया था….
शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि आलोक सिंह के कहने पर शिकायतकर्ता ने कंपनी द्वारा दिनांक 08/02/2019 को ₹500000 का एक चेक और दिनांक 10/04/2019 को एनईएफटी के द्वारा ₹800000 का भुगतान आलोक सिंह के खाते में कर दिया था और तो और दिनांक 10/04/2019 को ₹200000 का चेक देने के साथ-साथ ₹900000 नगद भी आरोपी भूस्वामी को दे दिए थे….पीड़ित की तहरीर के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवास देने की योजना के तहत संबंधित भूमि पर कंपनी ने आवास बनाने थे और संबंधित योजना का अप्रूवल सरकार को करना था पर इस पूरे मामले में काफी समय लग गया और सन 2020 में विश्व में कोविड-19 की महामारी फैल गई जिस कारण सारी योजना वही की वही रुक गई और कोरोना महामारी का प्रकोप हल्का होने पर जब कार्य सुचारू होने लगा तब शिकायतकर्ता ने आलोक सिंह से उक्त भूमि पर कार्य करने हेतु बात की पर आरोपी लगातार प्रार्थी को कहता था कि भूमि को लेकर कुछ आपसी विवाद है जो कुछ समय में निपट जाएगा उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट का कार्य शुरू कर लीजिएगा….काफी समय बीत जाने के बाद भी जब शिकायतकर्ता को उक्त भूमि पर आलोक सिंह ने काम शुरू नहीं करने दिया तो शिकायतकर्ता ने खुद ही पूरे मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि जब शिकायतकर्ता ने संबंधित भूमि का सौदा आलोक सिंह से किया था उस वक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं था पर एग्रीमेंट होने के बाद उक्त भूमि पर आलोक सिंह ने धोखाधड़ी एवं छल करके अपने चचेरे भाई रोहित सिंह निवासी मेट्रोपोलिस सिटी को संबंधित 3 एकड़ खेत 3 साल के लिए ₹300000 के एवज में खेती करने और मछली पालने के लिए दे दिया था….
इस पूरे मामले में आरोपी का अपने चचेरे भाई रोहित सिंह से भी विवाद चल रहा है,जिसको लेकर रोहित सिंह ने आलोक सिंह के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में दिनांक 11/08/2022 को एफआईआर नंबर-0511 के तहत एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था…. शिकायतकर्ता गौरव गुलयानी ने आलोक सिंह पर खुद के साथ बदसलूकी करने और जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया है…. साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि आलोक सिंह उनकी कंपनी द्वारा दिए गए 2400000 रुपए को हड़पने की नीयत से ऐसा अपराधिक षड्यंत्र रच कर शिकायतकर्ता के साथ छल-कपट कर रहा है….फिलहाल इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपी आलोक सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी करने,पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने और पीड़ित से लाखों रुपए हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है….उधर पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद धोखाधड़ी से जुड़े इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
रुद्रपुर:3 एकड़ भूमि बेचने के नाम दिल्ली की एक फर्म से 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का भूस्वामी पर लगा आरोप,पुलिस ने शुरू की जांच
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