Friday, September 20, 2024
Akansha-Automobiles
LSC-Jeep-Ad.
previous arrow
next arrow
Shadow
spot_img
spot_img
Homeआपका शहरऊधमसिंहनगर:युवती की शिकायत पर वेगा फैक्ट्री के सुपरवाइजर पर दर्ज हुई FIR...

ऊधमसिंहनगर:युवती की शिकायत पर वेगा फैक्ट्री के सुपरवाइजर पर दर्ज हुई FIR का मामला,धीमी गति से पुलिस कर रही जांच

बीते दिनों पंतनगर सिडकुल की वेगा कंपनी के एक सुपरवाइजर पर फैक्ट्री में काम करने वाली एक युवती ने शारीरिक संबंध और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का बेहद गंभीर आरोप लगाया था….इस मामले में बीते 6 जून को युवती की तहरीर पर पुलिस ने कंपनी के सुपरवाइजर मोहम्मद अली के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (क) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था पर मुकदमा दर्ज करने के आज 10 दिनों बाद भी पुलिस की जांच काफी धीमी गति से चल रही है….


(पीड़ित युवती)
जरा गौर से सुनिए पीड़ित युवती के इस बयान को जिसमें ऑन कैमरा पीड़ित युवती नयह आरोप लगा रही है कि कंपनी का सुपरवाइजर युवती को अवैध संबंध बनाने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता था, साथ ही युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी सुपरवाइजर की बात नहीं मानी तो फैक्ट्री प्रबंधन ने उसे फैक्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया….पीड़ित युवती का यह भी कहना था कि कंपनी का प्लांट हेड नासिर हुसैन और आरोपी सुपरवाइजर अली मोहम्मद रिश्ते में मामा-भांजे हैं….

हम आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने के लिए,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (“मंत्रालय”) ने 9 दिसंबर, 2013 को एक अधिसूचना द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,पारित किया….जो 9 दिसंबर, 2013 से प्रभावी हो गया,मंत्रालय ने उसी तारीख से उसी के संबंध में नियम भी बनाए और इन नियमों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 (“नियम”) कहा जाता है….

महिलाओं को उनके कार्यस्‍थलों पर यौन उत्‍पीड़न संबंधी शिकायतों के मामले में, संबंधित संगठनों अथवा विभागों से ऐसी शिकायतों की जांच करने के उद्देश्‍य से कार्यस्थल पर महिला यौन उत्‍पीड़न (रोकथाम, निषिद्ध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अनिवार्य उपबंधों के अनुसार आन्‍तरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन करने का आग्रह किया जाता है….

उधर सूत्रों के अनुसार वेगा फैक्ट्री में Prevention of Sexual Harassment at Workplace अधिनियम के तहत किसी भी आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया था,जबकि इस अधिनियम के अनुसार फैक्ट्री परिसर में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य होता है….वही इस संबंध में जब हमने कंपनी प्रबंधन से संपर्क कर जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो कंपनी प्रबंधन इस पूरे मामले पर बचता नजर आया….बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर आने वाले समय में आरोपी के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है और पुलिसिया जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं ❓

Pooran Rawat (Master of Mass Communication) In Associate with Shri Badri Kedar Media House
Pooran Rawat (Master of Mass Communication) In Associate with Shri Badri Kedar Media House
Address : RH-61, Second Floor, Metropolis Mall, Nainital Road, Rudrapur (U.S.Nagar) Uttarakhand - 263153
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments